भारत सरकार ने 2015-16 के दौरान 'गिव इट अप' (Give It Up) नामक अभियान की शुरुआत की थी। इस नियम के अनुसार, यदि किसी गैस कनेक्शन धारक या उनके जीवनसाथी (पति/पत्नी) दोनों की कुल कर-योग्य आय (Taxable Income) पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक होती है, तो वे एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन केवल उन गरीब महिलाओं को दिया जाता है जिनका नाम 2011 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (SECC 2011) सूची में मौजूद हो। इसके अतिरिक्त: